उत्तर प्रदेश

डीएम का आदेश भ्रूण लिंग की जांच व भ्रूण हत्या करने वालों पर चले प्रशासनिक डंडा

उत्तर प्रदेश

अमेठी : जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा की गयी। उन्होने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सही ढंग से अनुपालन किया जाये। 
डीएम ने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर भ्रूण परीक्षण किसी भी दशा में न हो, जिसके लिये उन क्षेत्रों को चिन्हित करे जिन क्षेत्रों से अधिक शिकायते मिल रही हैं व उन क्षेत्रों में समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सकें। 
अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के खिलाफ अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जेण्डर रेशियों बढाने के लिये आवश्यक है कि किसी भी दशा में भ्रूण परीक्षण न हो पाये। उन्होने जिला सलाहकार समिति के सदस्यों से कहा कि क्षेत्र में यदि इस प्रकार का कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो वे तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को दें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डा. अंकुर लाठर, एसीएमओ डा. रामप्रसाद, पीसीपीएनडीटी समिति के अन्य सदस्य सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।

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