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जेल जाने से बचना चाहते हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चला नया पैंतरा, कोर्ट से की ये मांग ।
**भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं श्रद्धा गुप्ता के द्वारा**
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा हैं। मामले में अगर सुनवाई हुई तो लालू जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने नया पैंतरा चला है। 77 अन्‍य आरोपियों संग गुहार लगाई है कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए।
 पटना। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा हैं। मामले में अगर सुनवाई हुई तो लालू जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने नया पैंतरा चला है। 77 अन्‍य आरोपियों संग गुहार लगाई है कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए। इसको लेकर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहा है। मामले को लेकर अगली सुनवाई कल यानी 11 अगस्त को होनी है। 
कांड संख्या आरसी 47 ए /96 में मुकदमे का सामना कर रहे 78 आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने अर्जी डाली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आर के राणा, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक डॉ. केएन झा, सहायक निदेशक डा. केएम प्रसाद एवं अन्य मामले में आरोपित हैं। 
कोर्ट को दी दलील**
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सभी 112 अभियुक्तों की ओर से आवेदन देकर फिजिकल कोर्ट में बहस करने की मांग की गई है। इस मामले में 550 लोगों की गवाही दर्ज की गई है। साढ़े चार हजार से ज्यादा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं। इस स्थिति में आनलाइन सुनवाई के दौरान उक्त दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिजिकल सुनवाई करने की मांग की है।

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