उत्तर प्रदेश

अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में 18 गुंडों को किया जिलाबदर

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अमेठी (रमेश त्रिपाठी) : जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
अपर  जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 18 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें राजन उर्फ देवेंद्र कौशल पुत्र कंचन लाल निवासी ग्राम पुरबगांव थाना जगदीशपुर, इंतजार पुत्र हबीब निवासी ग्राम मीरामऊ थाना जायस, साबिर अहमद पुत्र रकीब अहमद निवासी ग्राम कोडरी थाना मुसाफिरखाना, सलमान खान पुत्र अफसर निवासी ग्राम शुक्लापुर मजरे फूला थाना मोहनगंज, रामकृष्ण पुत्र रामदेव निवासी डेवडसा थाना संग्रामपुर, चांद बाबू पुत्र शेर अली निवासी रामनगर मजरे जंगल रामनगर थाना अमेठी, विशाल मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र अयोध्या मिश्रा निवासी ग्राम गडे़री थाना संग्रामपुर, दिनेश मिश्रा उर्फ रघुवंश मणि मिश्रा पुत्र पदुमनाथ मिश्रा निवासी ग्राम गुंगवाछ थाना अमेठी, धर्मेंद्र तिवारी पुत्र राम सुमेर निवासी ग्राम इकसारा थाना मुंशीगंज, अमन सरोज पुत्र रामलाल निवासी ग्राम नैनहा वर्तली थाना संग्रामपुर, शब्बीर पुत्र शेर मोहम्मद निवासी ग्राम कोडरी थाना मुसाफिरखाना, सतीश तिवारी पुत्र करुणा शंकर तिवारी निवासी ग्राम दूंदीपुर मजरे बलीपुर खुर्दवा थाना गौरीगंज, अशोक कुमार मिश्र पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम बेसारा पूरब मुसाफिरखाना, लवकुश सरोज पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पुरे बान सिंह का पुरवा कटरा लालगंज थाना गौरीगंज, मोहम्मद रफी पुत्र मोहम्मद शमी निवासी ग्राम पुरे दलेल मजरे इटरौर थाना जगदीशपुर, प्रकाश सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम कमासिन थाना अमेठी, इरशाद पुत्र मोहम्मद सिरताज निवासी ग्राम इन्हौना थाना शिवरतनगंज तथा अनुपम पुत्र तेजप्रताप निवासी ग्राम कटारी थाना जामों जनपद अमेठी के नाम सम्मिलित है। 
इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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